राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी)

राजस्थान में रियासत काल में लोक सेवा आयोग :-

  • राजस्थान में रियासत काल में तीन रियासतों ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। जैसे-
    1. जोधपुर रियासत- 1937
    2. जयपुर रियासत- 1940
    3. बीकानेर रियासत- 1946
  • राजस्थान में रियासत काल में लोक सेवा आयोग की स्थापना सबसे पहले जोधपुर रियासत ने की थी।
  • ये आयोग इन रियासतों के लिए भर्तियों का कार्य करते थे।

राजस्थान लोक सेवा आयोग का इतिहास :-

  • RPSC Full Form = Rajasthan Public Service Commission
  • आरपीएससी का पूरा नाम = राजस्थान लोक सेवा आयोग
  • यह एक संवैधानिक व सलाहकारी (परामर्शकारी) आयोग है।
  • वे आयोग जिनकी स्थापना किसी अध्यादेश से होती है, संवैधानिक आयोग कहलाते हैं।
  • आयोग की स्थापना “राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949” द्वारा की गई है।
  • इस अध्यादेश पर राज्यपाल ने 16 अगस्त, 1949 को हस्ताक्षर किये।
  • यह अध्यादेश 20 अगस्त, 1949 को राजस्थान के राजपत्र या गजट में प्रकाशित हुआ।
  • अनुच्छेद 315 के तहत इसकी स्थापना 22 अगस्त, 1949 को जयपुर में की गई थी।
  • आयोग का प्रथम अध्यक्ष एस.के. घोष को बनाया गया।
  • स्थापना के समय आयोग ने 22 अगस्त, 1949 को जयपुर से कार्य करना प्रारम्भ किया।

राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय :-

  • स्थापना के समय आयोग का मुख्यालय जयपुर में स्थित था।
  • 1 नवम्बर, 1956 को सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आयोग का मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया।
  • वर्तमान में आयोग का मुख्यालय अजमेर में स्थित है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग में स्थापना के समय सदस्य :-

  • स्थापना के समय आयोग में कुल 3 सदस्य थे। जिसमें-
    • (अ) अध्यक्ष- 1
    • (ब) सदस्य- 2
  • स्थापना के समय आयोग में निम्न सदस्य थे।
    1. एस.के. घोष (अध्यक्ष)
    2. एन.आर. चंद्राकर या चांडोरकर (सदस्य)
    3. देवी शंकर तिवारी (सदस्य)

राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान सदस्य :-

  • वर्तमान में आयोग में कुल 8 सदस्य है। जिसमें-
    • (अ) अध्यक्ष- 1
    • (ब) सदस्य- 7
  • वर्तमान में आयोग में दो महिला सदस्य हैं।
  • वर्तमान में श्री कैलाश चंद मीना कार्यवाहक अध्यक्ष व सदस्य दोनों हैं।
  • 2011 में आयोग में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 8 कर दी गई थी। (1 अध्यक्ष + 7 सदस्य)
  • 2013 में आयोग में पहली बार कुल 8 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। (1 अध्यक्ष + 7 सदस्य)

राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान सदस्य

#सदस्य का नामकार्यभार ग्रहण करने की तिथि से
सेवानिवृत्ति की तिथि तक
पूर्व पद
1श्री कैलाश चंद मीना
(कार्यवाहक अध्यक्ष)
06-08-2024
से
08-07-2026
सचिव, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान सरकार, जयपुर
2डॉ. संगीता आर्य
(सदस्य)
14-10-2020 (ए/एन)
से
13-10-2026
सहायक प्रोफेसर, कॉलेज शिक्षा विभाग
3श्री बाबू लाल कटारा
(सदस्य)- निलंबित
15-10-2020 (एफ/एन)
से
14-10-2026
निदेशक (सांख्यिकी), आयोजना विभाग, राजस्थान
4डॉ. मंजू शर्मा
(सदस्य)
15-10-2020 (एफ/एन)
से
14-10-2026
एसोसिएट प्रोफेसर एम.एस.जे.पी.जी. राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)
5लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़
(सदस्य)
09-10-2023 (एफ/एन)
से
08-10-2029
लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त)
6श्री कैलाश चंद मीना
(सदस्य)
09-10-2023 (एफ/एन)
से
08-07-2026
सचिव, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान सरकार, जयपुर
7प्रो. अय्यूब खान
(सदस्य)
09-10-2023 (एफ/एन)
से
30-06-2029
गणित के प्रोफेसर, गणित एवं सांख्यिकी विभाग, जेएनवीयू, जोधपुर
8(सदस्य)पद रिक्त

राजस्थान लोक सेवा आयोग की संरचना :-

  • आयोग में उच्च से निम्न अधिकारी तक क्रमशः-
    • (अ) अध्यक्ष- 1
    • (ब) सदस्य- 7
    • (स) सचिव
    • (द) संयुक्त सचिव
    • (य) उपसचिव
  • 1969 के बाद से आयोग में सचिव के पद पर आईएएस अधिकारी को ही नियुक्त किया जाता है।
  • संयुक्त सचिव के पद पर आरएएस अधिकारी को नियुक्त किया जाता है।
  • आयोग में कार्य कर रहे लोगों में से ही किसी को उपसचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।
  • आयोग के सचिवालय का अध्यक्ष सचिव होता है।
  • सचिव, सयुक्त सचिव व उपसचिव तीनों आयोग के सचिवालय में बैठते हैं।

राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों में वृद्धि :-

  • “राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम 1974” के तहत राज्यपाल आयोग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर सकता है।

योग्यता :-

  • आयोग में आधे सदस्य (50%) ऐसे होंगे जिन्हें केंद्र/राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो। (इसमें 4 या अधिक सदस्य भी हो सकते हैं।)
  • आयोग में आधे सदस्य (50%) शिक्षाविद, वकील, पत्रकार होंगे। (इसमें सामान्यतः 4 सदस्य होते हैं।)

नियुक्ति :-

  • आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 316 (1) में किया गया है।
  • आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्त मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद् की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है।

कार्यकाल :-

  • पहले आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु था।
  • 41वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु किया गया।
  • वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।

अनुच्छेद 320 : लोक सेवा आयोग के कार्य

  • अनुच्छेद 320 के अनुसार आयोग के निम्न कार्य है-
  • 1. विभिन्न भर्ती परीक्षाओं तथा साक्षात्कारों का आयोजन करवाना। जैसे-
    • (अ) राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस)
    • (ब) उप-निरीक्षक (एसआई)
    • (स) असिस्टेंट प्रोफेसर
    • (द) स्कूल व्याख्याता
  • 2. राज्य सरकार को विभिन्न मामलों में सलाह प्रदान करना। जैसे-
    • (अ) भर्ती की पद्धति
    • (ब) राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन संबंधित मामले
    • (स) पदोन्नति हेतु अनुभव में छूट
    • (द) किसी सेवा का अन्य सेवा में विलय करना।
    • (य) राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित नीति निर्माण में सलाह प्रदान करना। जैसे-
      • (I) स्थानांतरण नीति
      • (II) प्रशिक्षण नीति
      • (III) पदोन्नति नीति
  • 3. अनुच्छेद 320 (2) के अनुसार विभागीय पदोन्नती समिति की बैठकों का आयोजन करवाना।
  • 4. अनुच्छेद 323 (2) के अनुसार राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना।
  • 5. राज्य विधानमण्डल द्वारा सौंपा गया अतिरिक्त कार्य करना।

अनुच्छेद 321 : लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति

  • अनुच्छेद 321 के अनुसार राज्य विधानमण्डल विधि बनाकर आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है।

अनुच्छेद 322 : लोक सेवा आयोग के व्यय (खर्चे) का प्रावधान

  • अनुच्छेद 322 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन-भत्ते, पेंशन सहित सभी खर्चे राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।
  • राज्य विधानमण्डल राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय (खर्च) पर केवल चर्चा कर सकता है, मतदान नहीं।
  • वर्तमान वेतन :-
    • अध्यक्ष- 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह
    • सदस्य- 2.15 लाख रुपये प्रतिमाह

अनुच्छेद 323 : लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

  • अनुच्छेद 323 (2) के अनुसार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। अर्थात् आयोग प्रतिवर्ष अपने विविध कार्यों जैसे- भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता निर्धारण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, अस्थायी सेवाओं की स्वीकृति तथा अन्य परामर्श संबंधी सभी कार्यों का सम्पूर्ण विवरण राज्यपाल को प्रेषित करता है।

त्यागपत्र (इस्तीफा) :-

  • आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं।

निलम्बन :-

  • आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के निलम्बन का प्रावधान अनुच्छेद 317 (2) में किया गया है।
  • उच्चतम न्यायालय की जाँच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष व सदस्य को निलम्बित कर सकता है।

निष्कासन प्रक्रिया :-

  • निम्न मामलों में आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है।
  • (अ) कदाचार के मामले में राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की जाँच के पश्चात हटाया जा सकता है।
  • (ब) असमर्थता, दिवालियापन, नैतिक पतन तथा लाभ का पद धारण करने पर बिना किसी जाँच के सीधे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

सेवा शर्तों में बदलाव :-

  • राज्यपाल द्वारा आयोग की सेवा शर्तों में बदलाव किया जा सकता है।

कार्यवाहक अध्यक्ष :-

  • यदि आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त रहता है तो ऐसे स्थिति में अनुच्छेद 316 (1-A) के अनुसार राज्यपाल सदस्यों में से ही किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।

अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति के प्रावधान :-

  • अध्यक्ष को आयोग में अध्यक्ष व सदस्य के रूप में पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
  • अध्यक्ष को अन्य राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है लेकिन सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
  • अध्यक्ष को संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व सदस्य नियुक्त किया जा सकता है।

सदस्य की पुनर्नियुक्ति के प्रावधान :-

  • सदस्य को आयोग में अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है लेकिन सदस्य के रूप में पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
  • सदस्य को अन्य राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है लेकिन सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
  • सदस्य को संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व सदस्य नियुक्ति किया जा सकता है।

निम्न मामलों में राज्य सरकार आयोग से सलाह नहीं लेती है :-

  • नयी लोक सेवा के सृजन में।
  • पदों के वर्गीकरण में।
  • परिवीक्षा काल (प्रोबेशन अवधि) का निर्धारण करने में।
  • प्रशिक्षण अवधि के निर्धारण में।
  • प्रथम नियुक्ति के पश्चात वेतन निर्धारण में।
  • राज्य सरकार के कर्मचारियों के स्थानांतरण में।
  • राज्य सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति में।

राजस्थान लोक सेवा आयोग की कमियां/ आलोचना :-

  • अध्यक्ष व सदस्यों के निरंतर पद रिक्त रहना।
  • आयोग में जाति आधारित नियुक्तियां करना।
  • आयोग में राज्य सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप करना।
  • आयोग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगना।
  • आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन केवल औपचारिक प्रक्रिया है इस पर सदन (विधानसभा) में किसी भी प्रकार का विचार विर्मश नहीं किया जाता है।
  • आयोग की स्केलिंग प्रक्रिया विवादों में रहती है।
  • आयोग द्वारा भर्तियों में अत्यधिक देरी करना।

राजस्थान लोक सेवा आयोग की कमियां दूर करने हेतु सुझाव :-

  • अध्यक्ष व सदस्यों के पद रिक्त नहीं रहने चाहिए।
  • आयोग में जाति आधारित नियुक्तियों के स्थान पर योग्यता आधारित नियुक्तियां होनी चाहिए।
  • आयोग में राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
  • आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए बल्कि इस पर सदस (विधानसभा) में विचार विमर्श भी होना चाहिए।
  • आयोग द्वारा करवायी जाने वाली भर्तिया समय पर पूरी करवायी जानी चाहिए।
  • आयोग को भर्तियों की परीक्षाओं के लिए समय-समय पर कैलेंडर जारी करना चाहिए।

राजस्थान लोक सेवा आयोग में हुए सुधार एवं नवाचार :-

  • आयोग द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अपना गया।
  • ऑनस्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया को लागू किया गया।
  • ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं हेतु “माय एग्जाम माय ऑनलाइन रिव्यू” शुरू किया गया।
  • पूर्व याचिका समिति (प्री लिटिगेशन समिति) 2019
  • भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी करना।
  • परीक्षाओं के पाठ्यक्रम की निरंतर समीक्षा करना।

राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष

#अध्यक्ष का नामकार्यकालविशेषताएं
1सर एस. के. घोष, मुख्य न्यायाधीश01-04-1949
से
25-01-1950
प्रथम अध्यक्ष
तात्कालिक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
2श्री एस. सी. त्रिपाठी28-07-1950
से
07-08-1951
यूपीएससी सदस्य भी रहे
प्रथम पूर्णकालीन अध्यक्ष
3श्री डीएस तिवारी08-08-1951
से
17-01-1958
कार्यकाल- 6 वर्ष, 5 माह 10 दिन
सर्वाधिक कार्यकाल
जयपुर प्रजामण्डल आंदोलन के अध्यक्ष भी रहे
जयपुर राज्य के प्रथम शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे
यूआईटी के अध्यक्ष भी रहे
4श्री एम.एम. वर्मा18-01-1950
से
03-12-1958
5श्री एल.एल. जोशी, आईएएस
(कार्यवाहक)
04-12-1958
से
31-07-1960
प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष
6श्री वी.वी. नार्लीकर
(प्रोफेसर एवं विभागाध्यत्र)
01-08-1960
से
31-07-1966
बीएचयू में गणित विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे
7डॉ. बीएल रावत, आईएएस01-08-1966
से
03-09-1966
8श्री आर.सी. चौधरी, आर.एच.जे.एस.04-09-1966
से
08-10-1971
9श्री बी.डी. माथुर (सेवानिवृत्त मुख्य इंजीनियर)09-10-1971
से
23-06-1973
10श्री आर.एस. कपूर
(निदेशक कॉलेज शिक्षा)
24-06-1973
से
10-06-1975
11श्री मोहम्मद याकूब, आरएचजेएस27-06-1975
से
30-06-1979
12श्री राम सिंह चौहान, आईएएस01-07-1979
से
10-09-1980
13श्री हरि दत्त गुप्ता
(मुख्य इंजीनियर)
11-09-1980
से
09-06-1983
14श्री एस. अदवियप्पा
(मुख्य इंजीनियर)
10-06-1983
से
26-03-1985
15डॉ. दीन दयाल चौहान
(प्रो.)
27-03-1985
से
07-11-1985
16श्री जेएम खान, आईएएस08-11-1985
से
27-11-1989
17श्री एस.सी. सिंगारिया
(कार्यवाहक)
28-11-1989
से
04-09-1990
18श्री यतीन्द्र सिंह, आईएएस05-09-1990
से
06-10-1995
19श्री हनुमान प्रसाद, आईएएस06-10-1995
से
30-09-1997
एससी आयोग के अध्यक्ष भी रहे
झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे
झुंझुनूं जिले के जिले प्रमुख भी रहे
20श्री पी.एस. यादव, आईपीएस01-10-1997
से
06-11-1997
कार्यकाल- 37 दिन
सबसे कम कार्यकाल
21श्री देवेन्द्र सिंह, आईपीएस06-11-1997
से
30-12-2000
22श्री एन.के. बैरवा, आईएएस31-12-2000
से
22-03-2004
अध्यक्ष व सचिव दोनों पदों पर रहे
23डॉ. एसएस टाक (प्रो.)
(कार्यवाहक)
26-03-2004
से
15-07-2004
24श्री गोविंद सिंह टौक
(सेवानिवृत्त मुख्य इंजीनियर)
15-07-2004
से
04-07-2006
उदयपुर के महापौर भी रहे
25श्री एचएन मीना, आईपीएस
(सेवानिवृत्त)
(कार्यवाहक)
04-07-2006
से
19-09-2006
26श्री सी.आर. चौधरी20-09-2006
(ओएफसी)
23-02-2008
से
23-02-2008
(ओएफसी)
28-02-2010
कॉलेज व्याख्याता भी रहे
आरएएस के पद पर भी रहे
आरएएस से पदोन्नत होकर आईएएस बने
नागौर लोकसभा से सांसद भी रहे
केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे
27श्री महेंद्र लाल कुमावत,
आईपीएस (सेवानिवृत्त)
28-02-2010
से
01-07-2011
बीएसएफ के डीजी भी रहे
सरदार पटेल विश्वविद्यालय के वी.सी. भी रहे
आंध्रप्रदेश में एंटी नक्सल कमांडो फोर्स में ग्रेहाउंड (Greyhounds) के चीफ भी रहे
28प्रोफ़ेसर बी.एम. शर्मा01-07-2011
से
31-08-2012
कोटा विश्वविद्यालय के वी.सी. भी रहे
29डॉ. हबीब खान गौरान, आईपीएस (सेवानिवृत्त)31-08-2012
से
22-09-2014
30डॉ. आरडी सैनी
(कार्यवाहक)
24-09-2014
से
10-08-2015
31डॉ. एल.के. पंवार, आईएएस (सेवानिवृत्त)10-08-2015
से
10-07-2017
राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय के वी.सी. हैं।
32श्री श्याम सुन्दर शर्मा11-07-2017
से
28-09-2017
33डॉ. राधेश्याम गर्ग18-12-2017
से
01-05-2018
34श्री दीपक उप्रेती
(आईएएस सेवानिवृत्त)
23-07-2018
से
14-10-2020
35डॉ. भूपेन्द्र सिंह (आईपीएस सेवानिवृत्त)14-10-2020
से
01-12-2021
राजस्थान के डीजीपी भी रहे
RPA के निदेशक भी रहे
सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के वी.सी. भी रहे
36डॉ. शिव सिंह राठौर
(कार्यवाहक)
02-12-2021
से
29-01-2022
37श्री जसवंत सिंह राठी
(कार्यवाहक)
01-02-2022 (ए/एन)
से
16-02-2022 (एफ/एन)
38श्री संजय कुमार श्रोत्रिय
(आईपीएस सेवानिवृत्त)
16-02-2022 (एफ/एन)
से
01-08-2024

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से राजस्थान आयोग के अध्यक्ष :-

  1. श्री एल. एल. जोशी (कार्यवाहक)
  2. डॉ. बी. एल. रावत
  3. श्री राम सिंह चौहान
  4. श्री जे. एम. खान
  5. श्री यतींद्र सिंह
  6. श्री हनुमान प्रसाद
  7. श्री एन. के. बैरवा
  8. डॉ. एल. के. पंवार
  9. श्री दीपक उप्रेती
  10. श्री सी. आर. चौधरी

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) से राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष :-

  1. श्री पी. एस. यादव
  2. श्री देवेंद्र सिंह
  3. श्री एच. एन. मीना (कार्यवाहक)
  4. श्री महेंद्र लाल कुमावत
  5. डॉ. हबीब खान गौरन
  6. डॉ. भूपेन्द्र सिंह यादव

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