राजस्थान में रियासत काल में लोक सेवा आयोग :-
- राजस्थान में रियासत काल में तीन रियासतों ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। जैसे-
- जोधपुर रियासत- 1937
- जयपुर रियासत- 1940
- बीकानेर रियासत- 1946
- राजस्थान में रियासत काल में लोक सेवा आयोग की स्थापना सबसे पहले जोधपुर रियासत ने की थी।
- ये आयोग इन रियासतों के लिए भर्तियों का कार्य करते थे।
राजस्थान लोक सेवा आयोग का इतिहास :-
- RPSC Full Form = Rajasthan Public Service Commission
- आरपीएससी का पूरा नाम = राजस्थान लोक सेवा आयोग
- यह एक संवैधानिक व सलाहकारी (परामर्शकारी) आयोग है।
- वे आयोग जिनकी स्थापना किसी अध्यादेश से होती है, संवैधानिक आयोग कहलाते हैं।
- आयोग की स्थापना “राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949” द्वारा की गई है।
- इस अध्यादेश पर राज्यपाल ने 16 अगस्त, 1949 को हस्ताक्षर किये।
- यह अध्यादेश 20 अगस्त, 1949 को राजस्थान के राजपत्र या गजट में प्रकाशित हुआ।
- अनुच्छेद 315 के तहत इसकी स्थापना 22 अगस्त, 1949 को जयपुर में की गई थी।
- आयोग का प्रथम अध्यक्ष एस.के. घोष को बनाया गया।
- स्थापना के समय आयोग ने 22 अगस्त, 1949 को जयपुर से कार्य करना प्रारम्भ किया।
राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय :-
- स्थापना के समय आयोग का मुख्यालय जयपुर में स्थित था।
- 1 नवम्बर, 1956 को सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आयोग का मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया।
- वर्तमान में आयोग का मुख्यालय अजमेर में स्थित है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग में स्थापना के समय सदस्य :-
- स्थापना के समय आयोग में कुल 3 सदस्य थे। जिसमें-
- (अ) अध्यक्ष- 1
- (ब) सदस्य- 2
- स्थापना के समय आयोग में निम्न सदस्य थे।
- एस.के. घोष (अध्यक्ष)
- एन.आर. चंद्राकर या चांडोरकर (सदस्य)
- देवी शंकर तिवारी (सदस्य)
राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान सदस्य :-
- वर्तमान में आयोग में कुल 8 सदस्य है। जिसमें-
- (अ) अध्यक्ष- 1
- (ब) सदस्य- 7
- वर्तमान में आयोग में दो महिला सदस्य हैं।
- वर्तमान में श्री कैलाश चंद मीना कार्यवाहक अध्यक्ष व सदस्य दोनों हैं।
- 2011 में आयोग में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 8 कर दी गई थी। (1 अध्यक्ष + 7 सदस्य)
- 2013 में आयोग में पहली बार कुल 8 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। (1 अध्यक्ष + 7 सदस्य)
राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान सदस्य
# | सदस्य का नाम | कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सेवानिवृत्ति की तिथि तक | पूर्व पद |
---|---|---|---|
1 | श्री कैलाश चंद मीना (कार्यवाहक अध्यक्ष) | 06-08-2024 से 08-07-2026 | सचिव, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान सरकार, जयपुर |
2 | डॉ. संगीता आर्य (सदस्य) | 14-10-2020 (ए/एन) से 13-10-2026 | सहायक प्रोफेसर, कॉलेज शिक्षा विभाग |
3 | श्री बाबू लाल कटारा (सदस्य)- निलंबित | 15-10-2020 (एफ/एन) से 14-10-2026 | निदेशक (सांख्यिकी), आयोजना विभाग, राजस्थान |
4 | डॉ. मंजू शर्मा (सदस्य) | 15-10-2020 (एफ/एन) से 14-10-2026 | एसोसिएट प्रोफेसर एम.एस.जे.पी.जी. राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर (राज.) |
5 | लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ (सदस्य) | 09-10-2023 (एफ/एन) से 08-10-2029 | लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) |
6 | श्री कैलाश चंद मीना (सदस्य) | 09-10-2023 (एफ/एन) से 08-07-2026 | सचिव, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान सरकार, जयपुर |
7 | प्रो. अय्यूब खान (सदस्य) | 09-10-2023 (एफ/एन) से 30-06-2029 | गणित के प्रोफेसर, गणित एवं सांख्यिकी विभाग, जेएनवीयू, जोधपुर |
8 | (सदस्य) | पद रिक्त |
राजस्थान लोक सेवा आयोग की संरचना :-
- आयोग में उच्च से निम्न अधिकारी तक क्रमशः-
- (अ) अध्यक्ष- 1
- (ब) सदस्य- 7
- (स) सचिव
- (द) संयुक्त सचिव
- (य) उपसचिव
- 1969 के बाद से आयोग में सचिव के पद पर आईएएस अधिकारी को ही नियुक्त किया जाता है।
- संयुक्त सचिव के पद पर आरएएस अधिकारी को नियुक्त किया जाता है।
- आयोग में कार्य कर रहे लोगों में से ही किसी को उपसचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।
- आयोग के सचिवालय का अध्यक्ष सचिव होता है।
- सचिव, सयुक्त सचिव व उपसचिव तीनों आयोग के सचिवालय में बैठते हैं।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों में वृद्धि :-
- “राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम 1974” के तहत राज्यपाल आयोग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर सकता है।
योग्यता :-
- आयोग में आधे सदस्य (50%) ऐसे होंगे जिन्हें केंद्र/राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो। (इसमें 4 या अधिक सदस्य भी हो सकते हैं।)
- आयोग में आधे सदस्य (50%) शिक्षाविद, वकील, पत्रकार होंगे। (इसमें सामान्यतः 4 सदस्य होते हैं।)
नियुक्ति :-
- आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 316 (1) में किया गया है।
- आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्त मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद् की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है।
कार्यकाल :-
- पहले आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु था।
- 41वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु किया गया।
- वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।
अनुच्छेद 320 : लोक सेवा आयोग के कार्य
- अनुच्छेद 320 के अनुसार आयोग के निम्न कार्य है-
- 1. विभिन्न भर्ती परीक्षाओं तथा साक्षात्कारों का आयोजन करवाना। जैसे-
- (अ) राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस)
- (ब) उप-निरीक्षक (एसआई)
- (स) असिस्टेंट प्रोफेसर
- (द) स्कूल व्याख्याता
- 2. राज्य सरकार को विभिन्न मामलों में सलाह प्रदान करना। जैसे-
- (अ) भर्ती की पद्धति
- (ब) राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन संबंधित मामले
- (स) पदोन्नति हेतु अनुभव में छूट
- (द) किसी सेवा का अन्य सेवा में विलय करना।
- (य) राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित नीति निर्माण में सलाह प्रदान करना। जैसे-
- (I) स्थानांतरण नीति
- (II) प्रशिक्षण नीति
- (III) पदोन्नति नीति
- 3. अनुच्छेद 320 (2) के अनुसार विभागीय पदोन्नती समिति की बैठकों का आयोजन करवाना।
- 4. अनुच्छेद 323 (2) के अनुसार राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना।
- 5. राज्य विधानमण्डल द्वारा सौंपा गया अतिरिक्त कार्य करना।
अनुच्छेद 321 : लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति
- अनुच्छेद 321 के अनुसार राज्य विधानमण्डल विधि बनाकर आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है।
अनुच्छेद 322 : लोक सेवा आयोग के व्यय (खर्चे) का प्रावधान
- अनुच्छेद 322 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन-भत्ते, पेंशन सहित सभी खर्चे राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।
- राज्य विधानमण्डल राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय (खर्च) पर केवल चर्चा कर सकता है, मतदान नहीं।
- वर्तमान वेतन :-
- अध्यक्ष- 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह
- सदस्य- 2.15 लाख रुपये प्रतिमाह
अनुच्छेद 323 : लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन
- अनुच्छेद 323 (2) के अनुसार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। अर्थात् आयोग प्रतिवर्ष अपने विविध कार्यों जैसे- भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता निर्धारण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, अस्थायी सेवाओं की स्वीकृति तथा अन्य परामर्श संबंधी सभी कार्यों का सम्पूर्ण विवरण राज्यपाल को प्रेषित करता है।
त्यागपत्र (इस्तीफा) :-
- आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं।
निलम्बन :-
- आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के निलम्बन का प्रावधान अनुच्छेद 317 (2) में किया गया है।
- उच्चतम न्यायालय की जाँच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष व सदस्य को निलम्बित कर सकता है।
निष्कासन प्रक्रिया :-
- निम्न मामलों में आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है।
- (अ) कदाचार के मामले में राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की जाँच के पश्चात हटाया जा सकता है।
- (ब) असमर्थता, दिवालियापन, नैतिक पतन तथा लाभ का पद धारण करने पर बिना किसी जाँच के सीधे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
सेवा शर्तों में बदलाव :-
- राज्यपाल द्वारा आयोग की सेवा शर्तों में बदलाव किया जा सकता है।
कार्यवाहक अध्यक्ष :-
- यदि आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त रहता है तो ऐसे स्थिति में अनुच्छेद 316 (1-A) के अनुसार राज्यपाल सदस्यों में से ही किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।
अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति के प्रावधान :-
- अध्यक्ष को आयोग में अध्यक्ष व सदस्य के रूप में पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
- अध्यक्ष को अन्य राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है लेकिन सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
- अध्यक्ष को संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व सदस्य नियुक्त किया जा सकता है।
सदस्य की पुनर्नियुक्ति के प्रावधान :-
- सदस्य को आयोग में अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है लेकिन सदस्य के रूप में पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
- सदस्य को अन्य राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है लेकिन सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
- सदस्य को संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व सदस्य नियुक्ति किया जा सकता है।
निम्न मामलों में राज्य सरकार आयोग से सलाह नहीं लेती है :-
- नयी लोक सेवा के सृजन में।
- पदों के वर्गीकरण में।
- परिवीक्षा काल (प्रोबेशन अवधि) का निर्धारण करने में।
- प्रशिक्षण अवधि के निर्धारण में।
- प्रथम नियुक्ति के पश्चात वेतन निर्धारण में।
- राज्य सरकार के कर्मचारियों के स्थानांतरण में।
- राज्य सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति में।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की कमियां/ आलोचना :-
- अध्यक्ष व सदस्यों के निरंतर पद रिक्त रहना।
- आयोग में जाति आधारित नियुक्तियां करना।
- आयोग में राज्य सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप करना।
- आयोग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगना।
- आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन केवल औपचारिक प्रक्रिया है इस पर सदन (विधानसभा) में किसी भी प्रकार का विचार विर्मश नहीं किया जाता है।
- आयोग की स्केलिंग प्रक्रिया विवादों में रहती है।
- आयोग द्वारा भर्तियों में अत्यधिक देरी करना।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की कमियां दूर करने हेतु सुझाव :-
- अध्यक्ष व सदस्यों के पद रिक्त नहीं रहने चाहिए।
- आयोग में जाति आधारित नियुक्तियों के स्थान पर योग्यता आधारित नियुक्तियां होनी चाहिए।
- आयोग में राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
- आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए बल्कि इस पर सदस (विधानसभा) में विचार विमर्श भी होना चाहिए।
- आयोग द्वारा करवायी जाने वाली भर्तिया समय पर पूरी करवायी जानी चाहिए।
- आयोग को भर्तियों की परीक्षाओं के लिए समय-समय पर कैलेंडर जारी करना चाहिए।
राजस्थान लोक सेवा आयोग में हुए सुधार एवं नवाचार :-
- आयोग द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अपना गया।
- ऑनस्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया को लागू किया गया।
- ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं हेतु “माय एग्जाम माय ऑनलाइन रिव्यू” शुरू किया गया।
- पूर्व याचिका समिति (प्री लिटिगेशन समिति) 2019
- भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी करना।
- परीक्षाओं के पाठ्यक्रम की निरंतर समीक्षा करना।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष
# | अध्यक्ष का नाम | कार्यकाल | विशेषताएं |
---|---|---|---|
1 | सर एस. के. घोष, मुख्य न्यायाधीश | 01-04-1949 से 25-01-1950 | प्रथम अध्यक्ष तात्कालिक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश |
2 | श्री एस. सी. त्रिपाठी | 28-07-1950 से 07-08-1951 | यूपीएससी सदस्य भी रहे प्रथम पूर्णकालीन अध्यक्ष |
3 | श्री डीएस तिवारी | 08-08-1951 से 17-01-1958 | कार्यकाल- 6 वर्ष, 5 माह 10 दिन सर्वाधिक कार्यकाल जयपुर प्रजामण्डल आंदोलन के अध्यक्ष भी रहे जयपुर राज्य के प्रथम शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे यूआईटी के अध्यक्ष भी रहे |
4 | श्री एम.एम. वर्मा | 18-01-1950 से 03-12-1958 | |
5 | श्री एल.एल. जोशी, आईएएस (कार्यवाहक) | 04-12-1958 से 31-07-1960 | प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष |
6 | श्री वी.वी. नार्लीकर (प्रोफेसर एवं विभागाध्यत्र) | 01-08-1960 से 31-07-1966 | बीएचयू में गणित विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे |
7 | डॉ. बीएल रावत, आईएएस | 01-08-1966 से 03-09-1966 | |
8 | श्री आर.सी. चौधरी, आर.एच.जे.एस. | 04-09-1966 से 08-10-1971 | |
9 | श्री बी.डी. माथुर (सेवानिवृत्त मुख्य इंजीनियर) | 09-10-1971 से 23-06-1973 | |
10 | श्री आर.एस. कपूर (निदेशक कॉलेज शिक्षा) | 24-06-1973 से 10-06-1975 | |
11 | श्री मोहम्मद याकूब, आरएचजेएस | 27-06-1975 से 30-06-1979 | |
12 | श्री राम सिंह चौहान, आईएएस | 01-07-1979 से 10-09-1980 | |
13 | श्री हरि दत्त गुप्ता (मुख्य इंजीनियर) | 11-09-1980 से 09-06-1983 | |
14 | श्री एस. अदवियप्पा (मुख्य इंजीनियर) | 10-06-1983 से 26-03-1985 | |
15 | डॉ. दीन दयाल चौहान (प्रो.) | 27-03-1985 से 07-11-1985 | |
16 | श्री जेएम खान, आईएएस | 08-11-1985 से 27-11-1989 | |
17 | श्री एस.सी. सिंगारिया (कार्यवाहक) | 28-11-1989 से 04-09-1990 | |
18 | श्री यतीन्द्र सिंह, आईएएस | 05-09-1990 से 06-10-1995 | |
19 | श्री हनुमान प्रसाद, आईएएस | 06-10-1995 से 30-09-1997 | एससी आयोग के अध्यक्ष भी रहे झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे झुंझुनूं जिले के जिले प्रमुख भी रहे |
20 | श्री पी.एस. यादव, आईपीएस | 01-10-1997 से 06-11-1997 | कार्यकाल- 37 दिन सबसे कम कार्यकाल |
21 | श्री देवेन्द्र सिंह, आईपीएस | 06-11-1997 से 30-12-2000 | |
22 | श्री एन.के. बैरवा, आईएएस | 31-12-2000 से 22-03-2004 | अध्यक्ष व सचिव दोनों पदों पर रहे |
23 | डॉ. एसएस टाक (प्रो.) (कार्यवाहक) | 26-03-2004 से 15-07-2004 | |
24 | श्री गोविंद सिंह टौक (सेवानिवृत्त मुख्य इंजीनियर) | 15-07-2004 से 04-07-2006 | उदयपुर के महापौर भी रहे |
25 | श्री एचएन मीना, आईपीएस (सेवानिवृत्त) (कार्यवाहक) | 04-07-2006 से 19-09-2006 | |
26 | श्री सी.आर. चौधरी | 20-09-2006 (ओएफसी) 23-02-2008 से 23-02-2008 (ओएफसी) 28-02-2010 | कॉलेज व्याख्याता भी रहे आरएएस के पद पर भी रहे आरएएस से पदोन्नत होकर आईएएस बने नागौर लोकसभा से सांसद भी रहे केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे |
27 | श्री महेंद्र लाल कुमावत, आईपीएस (सेवानिवृत्त) | 28-02-2010 से 01-07-2011 | बीएसएफ के डीजी भी रहे सरदार पटेल विश्वविद्यालय के वी.सी. भी रहे आंध्रप्रदेश में एंटी नक्सल कमांडो फोर्स में ग्रेहाउंड (Greyhounds) के चीफ भी रहे |
28 | प्रोफ़ेसर बी.एम. शर्मा | 01-07-2011 से 31-08-2012 | कोटा विश्वविद्यालय के वी.सी. भी रहे |
29 | डॉ. हबीब खान गौरान, आईपीएस (सेवानिवृत्त) | 31-08-2012 से 22-09-2014 | |
30 | डॉ. आरडी सैनी (कार्यवाहक) | 24-09-2014 से 10-08-2015 | |
31 | डॉ. एल.के. पंवार, आईएएस (सेवानिवृत्त) | 10-08-2015 से 10-07-2017 | राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय के वी.सी. हैं। |
32 | श्री श्याम सुन्दर शर्मा | 11-07-2017 से 28-09-2017 | |
33 | डॉ. राधेश्याम गर्ग | 18-12-2017 से 01-05-2018 | |
34 | श्री दीपक उप्रेती (आईएएस सेवानिवृत्त) | 23-07-2018 से 14-10-2020 | |
35 | डॉ. भूपेन्द्र सिंह (आईपीएस सेवानिवृत्त) | 14-10-2020 से 01-12-2021 | राजस्थान के डीजीपी भी रहे RPA के निदेशक भी रहे सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के वी.सी. भी रहे |
36 | डॉ. शिव सिंह राठौर (कार्यवाहक) | 02-12-2021 से 29-01-2022 | |
37 | श्री जसवंत सिंह राठी (कार्यवाहक) | 01-02-2022 (ए/एन) से 16-02-2022 (एफ/एन) | |
38 | श्री संजय कुमार श्रोत्रिय (आईपीएस सेवानिवृत्त) | 16-02-2022 (एफ/एन) से 01-08-2024 |
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से राजस्थान आयोग के अध्यक्ष :-
- श्री एल. एल. जोशी (कार्यवाहक)
- डॉ. बी. एल. रावत
- श्री राम सिंह चौहान
- श्री जे. एम. खान
- श्री यतींद्र सिंह
- श्री हनुमान प्रसाद
- श्री एन. के. बैरवा
- डॉ. एल. के. पंवार
- श्री दीपक उप्रेती
- श्री सी. आर. चौधरी
भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) से राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष :-
- श्री पी. एस. यादव
- श्री देवेंद्र सिंह
- श्री एच. एन. मीना (कार्यवाहक)
- श्री महेंद्र लाल कुमावत
- डॉ. हबीब खान गौरन
- डॉ. भूपेन्द्र सिंह यादव
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